बलात्कारी गुरमीत राम रहीम को मिली 50 दिन की पैरोल, 2 महीने पहले भी 21 दिन था जेल से बाहर

राम रहीम अपनी दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है. डेरा प्रमुख को 30 जुलाई, 2023 को 30 दिन की पैरोल मिली थी, जबकि पिछले साल जनवरी में उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी.

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राम रहीम बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है. (फाइल)
चंडीगढ़ :

डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Sauda) प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) को 50 दिन की पैरोल दी गई है. आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. इससे पहले, राम रहीम को पिछले साल 21 नवंबर को 21 दिन की छुट्टी मिली थी. यह 2021 में राम रहीम की तीसरी अस्थायी रिहाई थी. उसके दो महीने बाद अब यह पैरोल मिली है. सिरसा मुख्यालय वाले डेरा का प्रमुख राम रहीम हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है. पैरोल अवधि के दौरान राम रहीम उत्तर प्रदेश में बागपत के बरनावा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम जाएगा. 

राम रहीम अपनी दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है. डेरा प्रमुख को 30 जुलाई, 2023 को 30 दिन की पैरोल मिली थी, जबकि पिछले साल जनवरी में उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी. अक्टूबर 2022 में भी 40 दिन की पैरोल दी गई थी. जून 2022 में राम रहीम को एक महीने की पैरोल मिली थी. 

हत्‍या मामले में ठहराया गया था दोषी 

वर्ष 2021 में राम रहीम को चार अन्य लोगों के साथ, डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का भी दोषी ठहराया गया था. 

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डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 वर्ष से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या मामले में 2019 में दोषी ठहराया गया था. 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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