राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन आज होगी रिहा, मिली है एक महीने की पैरोल

तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि नलिनी को उसकी बीमार मां पद्मा के बार-बार अनुरोध के बाद सरकार द्वारा एक महीने की पैरोल दी गई है. राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी और छह अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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आज से एक महीने की पैरोल पर रिहा हो रही हैं नलिनी.
चेन्नई:

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आज से एक महीने की पैरोल पर रिहा किया जा रहा है. तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाये सात अभियुक्तों में एक नलिनी हरिहरन को पैरोल दिया है. नलि​नी के वकील राधकृष्णन ने बताया "नलिनी, जिसे गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा पैरोल दी गई थी, उसे जमानत औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शुक्रवार को रिहा कर दिया जाएगा." 

तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि नलिनी को उसकी बीमार मां पद्मा के बार-बार अनुरोध के बाद सरकार द्वारा एक महीने की पैरोल दी गई है. राज्य सरकार के वकील हसन मोहम्मद ने न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और न्यायमूर्ति आर हेमलता की खंडपीठ को यह जानकारी नलिनी की मां एस पद्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई के दौरान दी. बेंच ने इस कथन को रिकार्ड करने के बाद ने याचिका पर सुनवाई बंद कर दी.

अपनी याचिका में पद्मा ने कहा था कि उसे कई बीमारियां हैं और चाहती है कि उसकी बेटी उसके पास रहे. उसने कहा कि इस संबंध में उसने पैरोल के लिए एक महीने राज्य सरकार को कई आवेदन दिये लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

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मई 1991 में, तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) के आत्मघाती हमलावर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी. इस हमले में 14 अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी. राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी और छह अन्य लोग--मुरूगन, संथान, पेरारिवलन, जयकुमार, राबर्ट पायस, रविचंद्रन और नलिनी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.

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