'रैलियों, मेलों, शादियों पर पाबंदी, मंदिरों में फूल-प्रसाद चढ़ाने की मनाही', राजस्थान में कोविड पर नई गाइडलाइन्स

राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, विदेशों से अन्तरराष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर हवाई अड्डा कोविड टीम द्वारा RT-PCR जांच करना अनिवार्य होगा. आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को सात दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जायेगा.

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राजस्थान में रविवार को कोविड​​​​-19 के 355 और मामले दर्ज किए गए. (फाइल फोटो)
जयपुर:

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने कोविड-19 (Coronavirus) के बढ़ते मामलों की रोकथाम और बचाव के लिए राज्य में राजनीतिक और अन्य रैलियों, धरना-प्रदर्शन, मेलों और शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 तय कर दी है और राजधानी जयपुर में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. रविवार (2 जनवरी) को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोविड समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया.

गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जयपुर में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 3 से 9 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि अन्य प्रतिबंध पूरे राजस्थान में 7 जनवरी को सुबह 5 बजे से लागू होंगे.

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि विवाह समारोहों, सार्वजनिक, राजनीतिक, सामाजिक या शैक्षिक बैठकों और जुलूसों, धरने, मेलों और इस तरह के आयोजनों में अधिकतम 100 लोगों को अनुमति दी जाएगी. गाइडलाइन्स में कहा गया है कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने से पहले, इसके बारे में जानकारी DoIT द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.

राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, विदेशों से अन्तरराष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर हवाई अड्डा कोविड टीम द्वारा RT-PCR जांच करना अनिवार्य होगा. आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को सात दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जायेगा.

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दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राजस्थान आने वाले घरेलू यात्रियों को दोहरे वैक्सीन प्रमाण पत्र या आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए. गाइडलाइंस के मुताबिक,  जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक की नियमित कक्षा गतिविधियाँ 3 से 9 जनवरी तक बंद रहेंगी. अन्य जिलों में कलेक्टर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से चर्चा कर स्कूलों के बारे में निर्णय लेंगे.

अन्य कक्षाओं और कोचिंग संस्थानों के छात्रों को शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने के लिए अपने माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति देनी होगी. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि जो लोग ऑफ़लाइन कक्षाओं में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन पर दबाव नहीं डाला जाएगा और ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी.

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विवाह समारोहों में अधिकतम 100 मेहमानों को अनुमति दी जाएगी. अतिरिक्त 100 लोगों (बैंड पार्टियों आदि) को भी अनुमति दी जाएगी. नई गाइडाइंस में कहा गया है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या 20 होगी.

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर कोविड-उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करना होगा और फूल और प्रसाद जैसे प्रसाद को प्रतिबंधित किया जाएगा. सरकार ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 31 जनवरी तक सभी कर्मचारियों का दोहरा टीकाकरण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है. गाइडलाइन्स के मुताबिक, राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

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दिशानिर्देशों में कहा गया है कि इनका उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिलाधिकारी अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

राजस्थान में रविवार को कोविड​​​​-19 के 355 और मामले दर्ज किए गए, जिनमें अकेले जयपुर से 224 मामले शामिल हैं. इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या बढ़कर 9,56,883 हो गई है राज्य में इस समय 1,572 मरीजों का इलाज चल रहा है.
 

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