अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी-3 के खिलाफ अजमेर में दायर केस को राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस अशोक जैन की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि सिर्फ आशंका के आधार पर कोई दावा नहीं टिक सकता है. हाई कोर्ट के इस निर्णय से फिल्म के निर्माताओं ने राहत की सांस ली है. फिल्म का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है और फिल्म के इसी साल सितंबर में रिलीज होने की उम्मीद है.
राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि फिल्म अभी निर्माणाधीन है और ऐसे में यह कहना कि इससे जज और वकीलों की छवि धूमिल होगी, सिर्फ एक अनुमान है.
सेंसर बोर्ड में की जा सकती है शिकायत: हाई कोर्ट
साथ ही कोर्ट ने सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 का हवाला देते हुए कहा कि जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती, तब तक इसके कंटेंट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है. यदि किसी को फिल्म के दृश्य से आपत्ति है तो उसके लिए सेंसर बोर्ड में शिकायत और अपील की प्रक्रिया उपलब्ध है.
याचिका में फिल्म की शूटिंग पर रोक लगाने की थी मांग
गौरतलब है कि अजमेर जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभान राठौड़ ने याचिका दायर कर फिल्म की शूटिंग पर रोक लगाने की मांग की थी. इसके खिलाफ अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी और डायरेक्टर सुभाष कपूर ने हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की थी.
कोर्ट के फैसले से फिल्म को कानूनी राहत मिल गई है और अब इसकी शूटिंग पर कोई रोक नहीं रहेगी. फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ ही हुमा कुरैशी और अमृता राव भी नजर आएंगी.