लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) से पहले कांग्रेस ( Congress)पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है. अकाउंट फ्रिज किए जाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने शुक्रवार को कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपये का नया डिमांड नोटिस जारी किया है. यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है. इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल हैं. नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है. एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी. अब इसे पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने सरकार बदलने पर उचित कार्रवाई की गारंटी भी दी है.
कांग्रेस पार्टी को भेजे गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फ्रेश नोटिस पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया दी. राहुल गांधी ने लिखा, "जब सरकार बदलेगी तो ‘लोकतंत्र का चीरहरण' करने वालों पर कार्रवाई ज़रूर होगी.
और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये सब करने की. ये मेरी गारंटी है."
इनकम टैक्स ने कांग्रेस पर लगाया 200 करोड़ का जुर्माना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इससे पहले कांग्रेस पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. पार्टी के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस पहले से ही फंड की कमी का सामना कर रही है. पार्टी को इस मामले में हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है. कांग्रेस ने बीजेपी पर 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है.
बीजेपी ने नहीं दी 42 करोड़ रुपये की जानकारी
अजय माकन ने दावा किया कि 2017-18 में हमारे 14 लाख रुपये के वॉयलेशन के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 135 करोड़ रुपये कांग्रेस के बैंक खाते से छीनकर ले गए. 2017-18 में ही बीजेपी को 1 हजार 297 लोगों ने करीब 42 करोड़ रुपये का चंदा दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इन लोगों का सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया. इनकम टैक्स ने इस वॉयलेशन पर अपने आंख पर पट्टी लगा ली, लेकिन हमारे 23 सांसदों और विधायकों ने जो 14 लाख रुपये कैश दिए उसके बेस पर हमारे 135 करोड़ रुपये ले गए. जबकि हमने इसमें नाम पता सबकुछ बताया.
बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में चार साल (2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू करने के खिलाफ याचिका दायर की थी. इससे पहले भी कांग्रेस ने 2014-15 से 2016-17 से असेसमेंट प्रोसीडिंग को चुनौती दी थी. दोनों याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं.
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