भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक विधायक द्वारा दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मामले में बयान दर्ज करवाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात के सूरत में मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंचे हैं. मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी द्वारा 'मोदी जातिनाम' को लेकर की गई उनकी टिप्पणी के विरुद्ध दायर किया गया है. सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.एन. दवे ने राहुल गांधी को एक सप्ताह पहले सूरत के BJP विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर किए गए केस में अपना अंतिम बयान दर्ज करवाने के निर्देश दिए थे.
अप्रैल, 2019 में की अपनी शिकायत में पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस सांसद पर 'समूची मोदी बिरादरी को अपमानित करने' का आरोप लगाया था, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले की गई एक रैली में एक टिप्पणी की थी.
13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक में आयोजित एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कथित रूप से कहा था - "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी... ऐसा क्यों है, सभी के जातिनाम मोदी हैं... सभी चोरों के जातिनाम मोदी क्यों होते हैं..."
उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उन्होंने मई, 2019 में चुनाव परिणामों में पार्टी की हार के बाद पद त्याग दिया था. राहुल ने अक्टूबर, 2019 में अदालत में पेश होकर खुद को 'निर्दोष' करार दिया था.