केरल में मुस्लिम वकील के पत्नी से दूसरी शादी करने पर कट्टरवादी संगठनों ने दी धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

दंपति ने एसएमए के तहत पुनर्विवाह करने का फैसला किया, क्योंकि 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' के तहत बेटियों को अपने पिता की संपत्ति का केवल दो-तिहाई हिस्सा मिलेगा और बाकी पुरुष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में भाइयों के पास जाएगा.

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विशेष विवाह अधिनियम के तहत शख्स ने अपनी पत्नी से दूसरी शादी की. (प्रतिकात्मक तस्वीर)
कासरगोड (केरल):

केरल पुलिस ने 'बेटियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम' (एसएमए) के तहत अपनी पत्नी से दूसरी शादी करने वाले एक मुस्लिम वकील के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शख्स और उसके परिवार के खिलाफ कुछ संगठनों द्वारा धमकी दिए जाने की खबरों के मद्देनजर कन्हानगढ़ में वकील-अभिनेता सी. शुक्कुर के घर के इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

शुक्कुर ने बुधवार को होसदुर्ग तालुक के कन्हानगढ़ में एक उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में अपनी तीन बेटियों की उपस्थिति में विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत अपनी पत्नी शीना से दूसरी शादी कर ली.

दंपति ने एसएमए के तहत पुनर्विवाह करने का फैसला किया, क्योंकि 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' के तहत बेटियों को अपने पिता की संपत्ति का केवल दो-तिहाई हिस्सा मिलेगा और बाकी पुरुष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में भाइयों के पास जाएगा. 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' संपत्ति के विरासत को भी नियंत्रित करता है.