किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर से बैरिकेट्स हटाने के आदेश दिए

किसानों के प्रदर्शन के तहत इसी साल मार्च में किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे. इस प्रदर्शन को देखते हुए ही शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया था.

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चंडीगढ़-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
नई दिल्ली:

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़-दिल्ली नेशनल हाईवे को खाली कराने के लिए हरियाणा सरकार को निर्देश जारी किया है. हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि हरियाणा सरकार सड़क पर जो बेरीकेड लगाए गए हैं उसे तुरंत हटाए जाएं. कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को भी खोलने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि शंभु बॉर्डर को किसान आंदोलन के मद्देनजर बीते कई महीनों से बंद किया गया है. आपको बता दें कि दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर लगे इन बेरिकेडिंग को हटाने के लिए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की कई गई. इसी याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. 

किसान बीते कई महीनों से MSP को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं. कुछ महीने पहले किसान दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे, उसी दौरान उन्हें पंजाब बॉर्डर पर ही रोकने के लिए शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया था. इस बॉर्डर के बंद होने की वजह से दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे के एक हिस्से को भी बंद करना पड़ा था. अब हाईकोर्ट ने यहां लगे बेरिकेडिंग को हटाने का आदेश दिया है.  

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