कोर्ट में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का बयान, "किसी भी वेब सीरीज़ की तरह अश्लील सामग्री, लेकिन पोर्न नहीं"

पोंडा ने कहा कि अश्लील सामग्री से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री भेजने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 ए को लागू करना गलत है, क्योंकि ये कानून "actual intercourse" को पोर्न मानते हैं - और इसके अलावा कुछ भी सिर्फ अश्लील सामग्री है.

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राज कुंद्रा के वकील ने Porn Scandal केस में मुंबई पुलिस द्वारा सामग्री को Porn कंटेंट कहने पर आपत्ति जताई है.
मुंबई:

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा के वकील ने Porn Scandal केस में मुंबई पुलिस द्वारा सामग्री को Porn कंटेंट के रूप में वर्गीकृत करने पर आपत्ति जताई है. मामले में राज कुंद्रा आरोपी हैं. उनके वकील अबाद पोंडा ने मंगलवार को कोर्ट में यह दलील दी. राज कुंद्रा को सोमवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने कहा था कि वह अश्लील फिल्म निर्माण और उन्हें ऐप्स में प्रकाशित करने के मामले में "प्रमुख साजिशकर्ता" प्रतीत होते हैं.

पोंडा ने कहा कि अश्लील सामग्री से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री भेजने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 ए को लागू करना गलत है, क्योंकि ये कानून "actual intercourse" को पोर्न मानते हैं - और इसके अलावा कुछ भी सिर्फ अश्लील सामग्री है.

पोंडा ने कहा, "आईटी अधिनियम की धाराओं को आईपीसी की धाराओं के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन यहां पुलिस ने ऐसा किया है. आईटी अधिनियम की धारा 67 ए यौन स्पष्ट कृत्यों के बारे में बात करती है. केवल actual... intercourse को ही पोर्न माना जा सकता है. बाकी सब सिर्फ अश्लील  सामग्री (vulgar content) है."

उन्होंने कहा, "इन दिनों जो वेब सीरीज़ बन रही है - पुलिस उसे अश्लील सामग्री मान रही है लेकिन यह वास्तव में पोर्न के रूप में वर्गीकृत नहीं है. इस रिमांड में कुछ भी नहीं दिखाता है कि दो लोग वास्तव में संभोग कार्य में शामिल थे. यदि यह वास्तविक संभोग नहीं है, तो इसे पोर्न के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है."

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