कोरोना टीका लगने के बाद 48 घंटे तक उड़ान नहीं भर सकेंगे पायलट और केबिन क्रू : DGCA

डायरेक्‍टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन  (DGCA) ने एक सर्कुलर में कहा, 'यदि 48 घंटे के बाद कोई लक्षण नहीं आते तो एयर क्रू (इसमें पायलट और केबिन क्रू शामिल हैं) गैरबाधित फ्लाइंग ड्यूटी निभाने के लिए फिट हैं.'

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्ली:

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा है कि कोविड-19 का टीका लगवाने के बाद पायलट और चालक दल के सदस्य (केबिन क्रू) 48 घंटे तक उड़ान नहीं भर सकेंगे. डायरेक्‍टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन  (DGCA) ने एक सर्कुलर में कहा, 'यदि 48 घंटे के बाद कोई लक्षण नहीं आते तो एयर क्रू (इसमें पायलट और केबिन क्रू शामिल हैं) गैरबाधित फ्लाइंग ड्यूटी निभाने के लिए फिट हैं.' टीकाकरण के 48 घंटे के बाद किसी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, तो उन्हें उड़ान सेवाओं की अनुमति दी जाएगी. कोरोना वैक्‍सीनेशनल सेंटर में टीका लगवाने के बाद एयर क्रू पर 30 मिनट पर नजर रखी जाएगी कि इन पर कोई 'विपरीत रिएक्‍शन' तो नहीं है.

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इसमें कहा गया है कि एयर क्रू को वैक्‍सीन लगने के बाद 48 घंटे तक उड़ान भरने के लिहाज से अनफिट माना जाएगा. यदि 48 घंटे के बाद भी पायलट में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो फिजीशियन या अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट उन्‍हें देखेंगे. इन पायलटों को उड़ान के लिहाज से तभी फिट माना जाएगा यदि उनमें किसी दवा या मेडिकल केयर सर्टिफिकेट के बिना कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाते. डीजीसीए के अनुसार, यदि मेडिकल अनफिट रहने की अवधि 14 दिन से ज्‍यादा है तो फ्लाइंग की फिटनेस जांचने के लिए उनका विशेष मेडिकल परीक्षण किया जाएगा.  

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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