PAN को आधार से लिंक करने के लिए बचे हैं सिर्फ दो दिन, वर्ना भरना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना

PAN-Aadhaar Linking Online: 31 मार्च, 2021 तक सभी को अपने PAN कोआधार से लिंक करा लेना होगा, क्योंकि अब फाइनेंस बिल, 2021 के तहत आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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Aadhaar-PAN Link: PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 है...
नई दिल्ली:

अगर आपने अभी तक अपने PAN (Permanent Account Number) को अपने आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास अब ऐसा करने के लिए सिर्फ दो दिन का, यानी 31, 2021 मार्च तक का समय बचा है, और अगर इस तारीख तक आपका PAN आपके आधार से लिंक नहीं हुआ, तो अब उस पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना होगा.

इससे पहले, केंद्र सरकार ने कई बार आधार से PAN को लिंक करने की मियाद बढ़ाई है, लेकिन अब ऐसा न होने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान लाया गया है. वहीं, कार्डहोल्डर के PAN को अवैध भी घोषित कर दिया जाएगा.

गौरतलब है कि पिछले मंगलवार (23 मार्च, 2021) को लोकसभा में फाइनेंस बिल, 2021 पास किया गया था, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में नई धारा 234एच के तहत नया प्रावधान किया गया है कि PAN से आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में अब किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा उस व्यक्ति का PAN अवैध घोषित होने की वजह से जो दिक्कतें होंगी, सो अलग. 

ध्यान दें...

ध्यान रहे, इनकम टैक्स की धारा 139एए(2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई, 2017 को PAN कार्ड था, या वह आधार कार्ड बनवाने के योग्य था, उसे PAN को आधार से लिंक करना होगा. वहीं, जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें अपने रिटर्न फाइल और PAN अलॉटमेंट के फॉर्म में अपना आधार नंबर टैक्स अधिकारियों को देना अनिवार्य है.

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