यूक्रेन की किशोरी से दुष्कर्म के दोषी पाकिस्तानी युवक को 20 साल की कैद

यूक्रेन के एक नागरिक ने मुकदमा दर्ज कराया था कि पर्यटक वीजा पर वृंदावन के वाराह घाट में रह रहे पाकिस्तान के मूल निवासी आनंद कुमार सान्याल ने उनकी 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म किया.

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मथुरा (उप्र) :

मथुरा (Mathura) की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने यूक्रेन की एक किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में पाकिस्तानी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने रविवार को बताया कि वृन्दावन के रमणरेती पुलिस चौकी क्षेत्र में रहने वाले यूक्रेन के एक नागरिक ने मुकदमा दर्ज कराया था कि पर्यटक वीजा पर वृंदावन के वाराह घाट में रह रहे पाकिस्तान के कराची जिले के मूल निवासी आनंद कुमार सान्याल ने 31 अगस्त 2020 की रात घर में घुसकर उनकी 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म किया. घटना के समय किशोरी घर पर अकेली थी.

पुलिस ने आरोपी आनन्द कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और विवेचना के बाद कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया.

20 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामराज (द्वितीय) की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पाकिस्तानी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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