'सिर्फ पंजीकृत डॉक्टर ही करें एस्थेटिक सर्जरी', राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने जारी किया दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) का कहना है कि ‘हेयर ट्रांसप्लांट’ और ‘पर्मानेंट हेयर रिमूवल’ जैसी एस्थेटिक सर्जरी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित पंजीकृत डॉक्टरों द्वारा ही की जानी चाहिए.

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नई दिल्ली:

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) का कहना है कि ‘हेयर ट्रांसप्लांट' और ‘पर्मानेंट हेयर रिमूवल' जैसी एस्थेटिक सर्जरी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित पंजीकृत डॉक्टरों द्वारा ही की जानी चाहिए. एनएमसी ने दिशानिर्देश जारी करके कहा है कि किसी कार्यशाला या यू-ट्यूब पर वीडियो देखकर ऐसी सर्जरी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए. एस्थेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट प्रक्रिया पर जारी दिशा-निर्देश और एनएमसी द्वारा जारी संबंधित परामर्श के अनुसार, ऐसी सर्जरी उपयुक्त बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित मानव संसाधन की मौजूदगी में होनी चाहिए, जहां सर्जरी के दौरान कोई भी समस्या आने पर वे उससे निपट सकें. दिशानिर्देश के अनुसार, ऐसी जगह पर सामान्य ‘लाइफ सपोर्ट और इमरजेंसी' के अन्य उपकरण भी होने चाहिए.

बीस सितंबर को जारी दिशानिर्देश और परामर्श के अनुसार, सहायक और टेक्निशियन जैसे नर्स, ओटी टेक्निशियन और फार्मासिस्ट मेडिकल बैकग्राउंड से होने चाहिए और उन्हें पंजीकृत मेडिकल डॉक्टरों की देखरेख में यह काम करना चाहिए.ऐसे केन्द्र जहां हेयर ट्रांसप्लांट सहित अन्य एस्थेटिक सर्जरी की जाती है, वे स्थानीय या राज्य प्राधिकरण के साथ देखभाल केन्द्र या अस्पताल के रूप में पंजीकृत होने चाहिए, जहां सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए भी पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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