राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के समान ही राजकीय उपक्रमों व स्वशासी निकायों के एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की नई पेंशन योजना (NPS) के तहत की जाने वाली 10 प्रतिशत की मासिक कटौती को समाप्त कर दिया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला किया है. यह निर्णय एक अप्रैल 2022 को देय मार्च माह के वेतन से प्रभावी होगा. इस प्रकार इन कार्मिकों के मार्च 2022 के वेतन से एनपीएस की कटौती नहीं होगी.
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्त एवं विनियोग विधेयक वर्ष 2022-23 पर हुई चर्चा के जवाब में एक जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों से की जाने वाली मासिक एनपीएस कटौती को एक अप्रैल 2022 को देय मार्च माह के वेतन से समाप्त करने की घोषणा की थी.
सरकारी बयान के अनुसार, इसी क्रम में गहलोत ने राजकीय उपक्रमों एवं स्वशासी निकायों के कर्मचारियों के लिए भी यह कटौती समाप्त करने का निर्णय किया है.
मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों, राजकीय उपक्रमों एवं स्वशासी निकायों के कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस की कटौती नहीं करने के संबंध में आदेश के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है.