हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं... इंदौर-भोपाल में एक अगस्त से सख्ती, लागू होगा नियम

कलेक्टर ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. सभी पेट्रोल पंपों को कलेक्टर के आदेश का पालन करना होगा.

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पेट्रोल पंप पर बाइकों की कतार.
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  • भोपाल और इंदौर में नो हेलमेट, नो पेट्रोल नियम एक अगस्त से लागू किया जा रहा है.
  • इस नियम के अनुसार एक अगस्त से भोपाल-इंदौर में बिना हेलमेट पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा.
  • कलेक्टरों ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को हेलमेट नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.
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No Helmet No Petrol: अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा. दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट को अनिवार्य बनाने के मकसद से यह सख्त नियम लागू कर दिया गया है. नो हेलमेट, नो पेट्रोल का यह नियम एमपी के दो प्रमुख शहर भोपाल और इंदौर में लागू किया गया है. जो एक अगस्त से प्रभावी होगा. मतलब कि एक अगस्त से इंदौर और भोपाल के किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने के लिए बाइक सवार को हेलमेट पहन कर ही आना होगा.

भोपाल के कलेक्टर ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंप संचालकों से इस आदेश को पालन करने का निर्देश दिया है. इससे पहले इंदौर के कलेक्टर ने किसी भी बाइक या स्कूटी सवार को बिना हेलमेट के ईंधन देने पर रोक लगा दी थी.

सड़क हादसों पर रोक के लिए सख्ती

कलेक्टर ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. सभी पेट्रोल पंपों को कलेक्टर के आदेश का पालन करना होगा. यह फैसला सड़क पर बढ़ते हादसों के चलते लिया गया है, ताकि हादसों में होने वाली मौतों पर रोक लगाई जा सके.

भोपाल से पहले इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने इस आदेश को लागू किया था. आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है. यह आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर तक प्रभावशील रहेगा.

इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि यह आदेश मेडिकल संबंधी मामलों और आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा.

इंदौर मेयर ने भी दिखाई सख्ती

इंदौर पेट्रोल पंप पर लागू हेलमेट नियम के बाद मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने भी सख्ती दिखाई है. मेयर ने सरकारी कार्यालयों में बिना हेलमेट के बाइक से आने वाले कर्मचारियों के ऑफिस में प्रवेश पर रोक लगा दी है. उनका कहना है कि इंदौर ट्रैफिक नियमों का पालन करने में नंबर एक शहर बनेगा.

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