LoC समेत अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 25Km के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं, केंद्र ने कहा

सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए हमले की घटना सामने आई थी.

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ड्रोन के नियमन से जुड़े सवाल पर सरकार का लोकसभा में जवाब (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 25 किलोमीटर के दायरे के भीतर किसी भी तरह के ड्रोन या मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS) को उड़ाने की इजाजत नहीं है. नागर विमानन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि नियंत्रण रेखा (LoC), वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा (AGPL) समेत अंतरराष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए हमले की घटना सामने आई थी. ड्रोन के नियमन से जुड़े एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा को बताया कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS) नियम 2021 को 12 मार्च 2021 को अधिसूचित किया गया है. 

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपने जवाब में कहा, "ये नियम ड्रोन के इस्तेमाल के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं जैसे रजिस्ट्रेशन,स्वामित्व,ट्रांसफर,आयात,ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट का परिचालन, शुल्क का भुगतान और जुर्माना इत्यादि. सभी तरह की नागरिक ड्रोन गतिविधियां UAS नियम 2021 द्वारा नियंत्रित हो रही हैं." 

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