NIA ने चंडीगढ़ ग्रेनेड हमला मामले में रिंदा, हैप्पी समेत 2 अन्य बीकेआई आतंकवादियों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की

ये दोनों आतंकवादी हमले के मुख्य संचालक और साजिशकर्ता थे. उन्होंने ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए चंडीगढ़ में भारत स्थित जमीनी कार्यकर्ताओं को रसद सहायता, आतंकी फंड, हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराया था.

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(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2024 चंडीगढ़ ग्रेनेड हमला मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) आतंकवादी संगठन के चार आतंकवादी गुर्गों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है. आरोप पत्र में शामिल आरोपियों में पाकिस्तान स्थित नामित व्यक्तिगत आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ ​​रिंदा और अमेरिका स्थित हरप्रीत सिंह उर्फ ​​हैप्पी पासिया शामिल हैं.

ये दोनों आतंकवादी हमले के मुख्य संचालक और साजिशकर्ता थे. उन्होंने ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए चंडीगढ़ में भारत स्थित जमीनी कार्यकर्ताओं को रसद सहायता, आतंकी फंड, हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराया था. सितम्बर 2024 के हमले का उद्देश्य पंजाब पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को निशाना बनाना था.

जांच से पता चला कि रिंदा ने हैप्पी पासिया के साथ मिलकर ग्रेनेड हमले के जरिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आम जनता में दहशत फैलाने की साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य बीकेआई के आतंकवादी एजेंडे को बढ़ावा देना था. उन्होंने रोहन मसीह और विशाल मसीह जैसे स्थानीय गुर्गों को भर्ती किया था, जिन्हें उनके सीधे निर्देशों के तहत हमला करने का काम सौंपा गया था.

जांच में पता चला कि रिंदा और हैप्पी ने अन्य आरोपियों रोहन मसीह और विशाल मसीह को ग्रेनेड फेंकने से पहले लक्ष्य पर दो बार निगरानी रखने का निर्देश दिया था. चंडीगढ़ की विशेष एनआईए अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में, सभी चार आरोपियों पर हमले की योजना बनाने और समर्थन करने में उनकी भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

मामले की जांच जारी है और एनआईए बीकेआई आतंकवादी समूह के अन्य सदस्यों का पता लगाने और भारत में उसके नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश कर रही है.

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