पश्चिम बंगाल (West Bengal) के राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने नारदा घोटाले (Narada scam) में पूर्व मंत्रियों और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के शीर्ष पदाधिकारियों फ़रहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की गई है.
राजभवन ने रविवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि "मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान देने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य होने वाले व्यक्तियों के संबंध में अभियोजन के लिए मंजूरी दी है. राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फ़रहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी के संबंध में अभियोजन के लिए मंजूरी दी है. अपराध के प्रासंगिक समय में यह सभी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्रियों के पद संभाल रहे थे.“
राजभवन के अनुसार सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से इस बारे में अनुरोध किया था और मामले से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए थे.
राजभवन ने कहा है कि "राज्यपाल कानून के संदर्भ में अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं. वह संविधान के अनुच्छेद 164 के संदर्भ में ऐसे मंत्रियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं. सीबीआई द्वारा अनुरोध करने के बाद राज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई. इस मामले में राज्यपाल को संबंधित पूरे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किया.“