कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मुस्लिम व्यक्ति गिरफ्तार

कर्नाटक (Karnataka) में एक मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 18 साल की बेटी का एक युवक ने धर्म परिवर्तन (Religion change) कराया है.इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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कर्नाटक पुलिस ने एक मुस्लिम व्यक्ति को लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है. (प्रतीकात्मक फोटो)
बेंगलुरु:

कर्नाटक में एक मुस्लिम व्यक्ति को एक लड़की से शादी के बहाने उसका धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है. बेंगलुरु नॉर्थ डिवीजन के पुलिस उपाधीक्षक विनायक पाटिल के मुताबिक महिला की मां की शिकायत पर सैयद मुईन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.पुलिस ने बताया कि 6 अक्टूबर को एक 18 वर्षीय युवती की मां की शिकायत पर लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद आठ अक्टूबर को महिला और पुरुष से थाने में पूछताछ की गई.


महिला की मां ने गुरुवार रात फिर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी को शादी के बहाने सैयद मुईन ने दूसरे धर्म में  परिवर्तन करा दिया है. पाटिल ने मीडिया से कहा कि तदनुसार, कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के अनुसार धर्म परिवर्तन आंध्र प्रदेश के पेनुकोंडा में कराया गया है.


इस अधिनियम के तहत, कोई भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई, बहन, या कोई अन्य व्यक्ति, जो उससे रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित है, ऐसे रूपांतरण की पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, जो धारा -3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है. जो कोई भी प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, उसे कानून के अनुसार सजा दी जाएगी.

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