मुंबई की अदालत ने सैफ पर हमले के आरोपी की पुलिस हिरासत 29 जनवरी तक के लिए बढ़ाई

पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फाकिर (30) को पिछली हिरासत अवधि समाप्त होने पर बांद्रा में एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया, जिसने उसकी पुलिस हिरासत 29 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी. 

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मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को यहां एक अदालत को बताया कि उसे पिछले सप्ताह अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी व्यक्ति के चेहरे की पहचान की पुष्टि करनी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह वही व्यक्ति है जो बांद्रा में अभिनेता की इमारत के सीसीटीवी फुटेज में दिखा था.

पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फाकिर (30) को पिछली हिरासत अवधि समाप्त होने पर बांद्रा में एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया, जिसने उसकी पुलिस हिरासत 29 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी. 

फाकिर को 19 जनवरी को अभिनेता के घर में चोरी के इरादे से घुसने और उन पर कई बार चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 

पुलिस ने फाकिर की और अधिक हिरासत की मांग करते हुए कहा कि जांच में पर्याप्त प्रगति हुई है, लेकिन मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जानी है. 

पुलिस की ओर से पेश सरकारी अभियोजकों के एस पाटिल और प्रसाद जोशी ने कहा कि आरोपी के चेहरे की पहचान की पुष्टि की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह वही व्यक्ति है जो अभिनेता की इमारत के सीसीटीवी फुटेज में दिखा था.

आरोपी के पिता ने दावा किया था कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा व्यक्ति उनका बेटा नहीं है. पिता ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को कुछ समानताओं के आधार पर गिरफ्तार करके मामले में फंसाया गया है.

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न्यायिक मजिस्ट्रेट के सी राजपूत ने फाकिर की हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दी और कहा कि अपराध की प्रकृति और जांच में हुई प्रगति को देखते हुए आरोपी की हिरासत आवश्यक है. 

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