Mother Dairy Cut Milk Prices: कंपनी ने साफ किया है कि पॉली पैक दूध जैसे फुल क्रीम, टोंड मिल्क, गाय का दूध आदि पर पहले से ही जीएसटी नहीं लगता था और आगे भी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
फटाफट पढ़ें
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- मदर डेयरी ने अपने कई वैल्यू-ऐडेड डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड्स के दाम घटाने की घोषणा की है.
- UHT दूध (टेट्रा पैक) पर जीएसटी दर 5% से घटाकर 0% कर दी गई है, जिससे इसका MRP कम होगा.
- पनीर, घी, बटर, चीज, मिल्कशेक और आइसक्रीम पर जीएसटी दर 12-18% से घटाकर केवल 5% कर दी गई है.
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नई दिल्ली:
सरकार द्वारा हाल ही में की गई GST दरों में कटौती का असर अब आपकी जेब पर भी दिखेगा. मदर डेयरी ने ऐलान किया है कि कंपनी अपने कई वैल्यू-ऐडेड डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड्स के दाम घटा रही है. ये नए दाम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे.
किन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा फायदा?
- UHT दूध (टेट्रा पैक) पर जीएसटी 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब इसका MRP कम हो जाएगा.
- पनीर, घी, बटर, चीज, मिल्कशेक और आइसक्रीम जैसी चीजों पर पहले 12–18% तक जीएसटी लगता था, अब ये घटकर सिर्फ 5% हो गया है.
- सफल ब्रांड के फूड प्रोडक्ट्स जैसे फ्रोजन स्नैक्स, जैम, अचार, नारियल पानी और टमाटर प्यूरी पर भी जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है.
पाउच मिल्क के दाम में कोई बदलाव नहीं
कंपनी ने साफ किया है कि पॉली पैक दूध जैसे फुल क्रीम, टोंड मिल्क, गाय का दूध आदि पर पहले से ही जीएसटी नहीं लगता था और आगे भी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसलिए इसके दाम में कोई बदलाव नहीं होगा.
कंपनी का बयान
मदर डेयरी के एमडी मनीष बंडलिश ने कहा,“जीएसटी दरों में कटौती से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. हम 100% टैक्स बेनिफिट सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं. इससे न सिर्फ पैक्ड फूड्स की खपत बढ़ेगी, बल्कि किसानों और पूरे वैल्यू चेन को भी इसका फायदा होगा.”
हाल में GST काउंसिल की मीटिंग के बाद रोजमर्रा की जरूरत वाले कई सामान पर टैक्स रेट कम कर दिया गया. इससे कई सारे फूड आइटम्स और किचन के सामान 5 फीसदी स्लैब में ला दिए गए हैं. वहीं पैकेज्ड दूध पर लगने वाला 5 फीसदी टैक्स को घटकार शून्य कर दिया गया है. यानी इन पैकेज्ड दूध पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा.
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