2019 से आयोजित पेंशन अदालतों में 8300 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा: सरकार

मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024 में आयोजित दो पेंशन अदालतों में 403 मामले उठाए गए, जिनमें से 330 का समाधान किया गया.

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नई दिल्ली:

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में बताया किया कि साल 2019 से आयोजित पेंशन अदालतों में 8,300 से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया है. साल 2019 से पेंशन अदालतों में कुल 12,049 मामलों में सुनवाई की गई. एक सवाल के लिखित जवाब में, सिंह ने कहा कि कुल मामलों में से 8,373 (69.49 प्रतिशत) का समाधान कर लिया गया है.

उन्होंने कहा, ‘‘पेंशन अदालत केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के समय पर और प्रभावी निवारण के जरिए पेंशनभोगियों के कल्याण में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है.''

सिंह ने कहा कि पेंशन अदालत के कारण पेंशनभोगियों की शिकायतों की संख्या में काफी कमी आई है. उन्होंने कहा कि 2019 से अब तक आठ पेंशन अदालतें लगाई जा चुकी हैं.

मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024 में आयोजित दो पेंशन अदालतों में 403 मामले उठाए गए, जिनमें से 330 का समाधान किया गया.

इसमें कहा गया है कि 2023 और 2022 में क्रमशः कुल 603 (440 का निस्तारण किया गया) और 1,732 (1,113 का निस्तारण किया गया) मामले उठाए गए. साल 2021 में लिए गए कुल 3,692 मामलों में से 2,598 (70.36 प्रतिशत) का समाधान किया गया.

आंकड़ों के अनुसार, 2020 और 2019 में क्रमशः 342 (319 का निस्तारण किया गया) और 5,277 (3,573 का निस्तारण किया गया) पेंशन से संबंधित मामले उठाए गए.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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