धन शोधन मामला : अदालत ने नवाब मलिक को चिकित्सीय जांच कराने की मंजूरी दी

मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की चिकित्सीय जांच (पीईटी-सीटी) कराने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली याचिका मंगलवार को मंजूर कर ली.

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मुंबई:

मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की चिकित्सीय जांच (पीईटी-सीटी) कराने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली याचिका मंगलवार को मंजूर कर ली. मलिक (62) के खिलाफ धन शोधन का मामला भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों की गतिविधियों से जुड़ा है.

 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया था औऱ वह न्यायिक हिरासत में हैं और उनका यहां एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. मलिक ने सोमवार को अपने वकील तराक सैय्यद के जरिए पीईटी-सीटी स्कैन कराने की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी.

विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने मंगलवार को उनकी याचिका मंजूर कर ली. आर्थर रोड कारागार के अधीक्षक को मलिक को उपनगर घाटकोपर में सर्वोदय हॉस्पिटल के न्यूक्लियर इमेजिंग सेंटर में जांच के लिए ले जाने का निर्देश दिया.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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