टोल प्लाजा पर FASTag अनिवार्यता की तारीख बढ़ाई गई, जानिए- नई डेडलाइन

अब लोग 15 फरवरी, 2021 तक अपनी गाड़ियों में FASTag लगवा सकेंगे. पहले यह डेडलाइन 1 जनवरी 2021 को खत्म हो रही थी.

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नई दिल्ली:

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highway- MoRTH) ने देशभर के नेशनल हाई-वे के टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन के लिए FASTag की अनिवार्यता की अंतिम तारीख को डेढ़ महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब लोग 15 फरवरी, 2021 तक अपनी गाड़ियों में FASTag लगवा सकेंगे. पहले यह डेडलाइन 1 जनवरी 2021 को खत्म हो रही थी.

मूल समय सीमा के तहत, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 1 जनवरी से टोल प्लाजा पर FASTag के बिना भुगतान लेने से पूरी तरह से मना कर दिया था, जिसका मतलब था कि FASTags सभी चार पहिया वाहनों और वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनिवार्य है लेकिन नए आदेश के मुताबिक इसकी समय सीमा अब 15 फरवरी तक बढ़ गई है. बता दें कि FASTag नहीं होने पर उस लेन में दोगुना टोल वसूल किया जाता है.

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वर्तमान में, FASTag के माध्यम से किए गए लेन-देन का हिस्सा लगभग 75-80 प्रतिशत है. एनएचएआई को एक बयान में, मंत्रालय ने कहा कि राजमार्ग प्राधिकरण 15 फरवरी से 100 प्रतिशत कैशलेस शुल्क संग्रह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विनियामक आवश्यकता प्राप्त कर सकता है.

सरकार ने सभी टोल प्लाजा पर सभी लेन को FASTag लेन में बदलने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि सबसे किनारे के लेन को नॉन FASTag लेन किया जाय लेकिन FASTag नहीं होने पर वाहनों से दोगुना टोल वसूल किया जाए. बयान में कहा गया है कि सरकार कैशलेस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रही है.

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