क्रिप्टोकरेंसी लीगल और ऑथराइज नहीं : NDTV से बोले इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर

राज्य मंत्री ने कहा कि अगर आपको क्रिप्टो का शौक है और आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं तो आरबीआई के डिजिटल करेंसी के लिए इंतजार कीजिए. वह लीगल भी होगा और हाईटेक भी.

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वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी से हुई आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगाएगी
नई दिल्ली:

इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 'डिजिटल रुपये' और क्रिप्टोकरेंसी पर NDTV से कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में इंडिकेट किया है कि भारत पहला देश होगा जहां सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करेगा. अभी जो अस्पष्टता थी कि भारत में क्रिप्टो बैन होगा या नहीं इसका सीधा उत्तर बजट में आ गया है. जिसमें कहा गया है कि इसे बैन नहीं किया जाएगा और आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगा. युवा लोग क्रिप्टोकरेंसी को सट्टे के तौर पर ले रहे हैं, वह ऐसा ना करें. 

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उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी लीगल और ऑथराइज नहीं है. जो भी इसमें निवेश कर रहे हैं, वह सोच समझ कर करें. इसमें परिवर्तनशीलता ज्यादा है. आप पैसे कमा भी सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है. अगर आपको क्रिप्टो का शौक है और आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं तो आरबीआई के डिजिटल करेंसी के लिए इंतजार कीजिए. वह लीगल भी होगा और हाईटेक भी.

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गौरतलब है कि 1 फरवरी, 2022 को पेश किए गए बजट में केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी इकोसिस्टम को लेकर अपना पहला कदम उठा लिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट में ऐलान किया कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी से हुई आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगाएगी. हालांकि इस घोषणा के बाद से इसबात पर भी चर्चा शुरू हो गई कि क्रिप्टोकरेंसी का कानूनी दर्जा क्या है क्योंकि सरकार ने अभी क्रिप्टो पर कोई कानून लागू नहीं किया है. वहीं सरकार की ओर से साफ किया गया है कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना गैरकानूनी नहीं है. कानून लाने को लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी पर विचार-विमर्श जारी है और उसके बाद हम इस पर कायदे-कानून बनाने पर विचार करेंगे.

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