केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (DBS Bank India Limited)के साथ विलय (Amalgamation) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक के जमाकर्ताओं पर निकासी की सीमा (withdrawal Limit) अब नहीं होगी. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को दी. उन्होंने बताया कि लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय से लक्ष्मी विलास बैंक के करीब 20 लाख जमाकर्ताओं और लगभग चार हजार कर्मचारियों को राहत मिलेगी.
लक्ष्मी विलास बैंक से जुड़े मामले का समाधान इसके जमाकर्ताओं और कर्मचारियों के वित्तीय हितों की रक्षा के साथ स्वच्छ बैंकिंग प्रणाली के लिए सरकार की मंशा को दर्शाता है.जावडेकर ने बताया कि कैबिनेट ने नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में 6000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी है.इसके साथ हीी मंत्रिमंडलीय समिति ने एटीसी टेलीकॉम कंपनी की करीब 12 प्रतिशत शेयर खरीदने के लिए एटीसी एशिया पैसिफिक के 2,480 करोड़ रुपये के एफडीआई प्रस्ताव को को भी हरी झंडी दे दी है.
लक्ष्मी विलास बैंक से 16 दिसंबर तक केवल 25 हजार रुपये ही निकाल सकेंगे ग्राहक