माल्या ने ब्रिटेन की अदालत से फ्रांस स्थित संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धन के लिये आवेदन किया

दिवाला मामलों की निचली अदालत के न्यायधीश राबर्ट चैफर ने अदालत के पास जमा धन में से माल्या को अपने खर्चों के लिए धन निकालने की छूट देने से इनकार किया है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
विजय माल्या (फाइल फोटो)
लंदन:

शराब कारोबारी विजय माल्या ने शुक्रवार को ब्रिटेन की अदालत के समक्ष एक आवश्यक आवेदन किया. माल्या ने अपने रहन सहन के खर्च और कानूनी फीस का भुगतान करने के लिये कानूनी नियंत्रण में पड़े दसियों लाख पांउड की राशि से कुछ धन निकालने की छूट दिए जाने जाने का आग्रह किया है. माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों द्वार माल्य के खिलाफ की गई दिवाला कार्रवाई के चलते यह धन अदालत के कब्जे में है.माल्या की फ्रांस में एक आलीशान संपत्ति ले ग्रांड जार्डिन की बिक्री से प्राप्त हुई राशि अदालत के पास जमा है.

दिवाला मामलों की निचली अदालत के न्यायधीश राबर्ट चैफर ने अदालत के पास जमा धन में से माल्या को अपने खर्चों के लिए धन निकालने की छूट देने से इनकार किया है. अदालत के पास करीब 15 लाख पाउंड की राशि जमा है. हालांकि, अदालत ने अगले सप्ताह शुक्रवार को दिवाला मामले में होने वाले विस्तृत सुनवाई के खर्च के लिये 2,40,000 पाउंड जमा वैट राशि जारी करने की अनुमति दे दी है. माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने अदालत से कहा कि उसके मुवक्किल को धनराशि की आवश्यकता है. उसे अदालत के पास जमा धनराशि तक पहुंच मिलनी चाहिये ताकि वह अपने रोजमर्रा के खर्च और कानूनी खर्च का वहन कर सके.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
US Elections से ठीक पहले सर्वे Kamala Harris और Donald Trump को लेकर क्या रुझान पेश कर रहे हैं?
Topics mentioned in this article