मुरादाबाद 'लव जिहाद' मामले में मजिस्‍ट्रेट ने लड़की को नारी निकेतन से मुक्त करने का दिया आदेश

मुरादाबाद पुलिस ने जिस लड़की को 'लव जिहाद' के केस में नारी निकेतन और उसके पति को जेल भेज दिया था. मजिस्‍ट्रेट ने उसे आजाद कर दिया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
मुरादाबाद:

मुरादाबाद पुलिस ने जिस लड़की को 'लव जिहाद' के केस में नारी निकेतन और उसके पति को जेल भेज दिया था. मजिस्‍ट्रेट ने उसे आजाद कर दिया है. लड़की ने आरोप लगाया है कि सरकारी डॉक्टर ने इंजेक्शन दे कर उसका गर्भपात करवा दिया है. लड़की जुलाई में अपने निकाह का रजिस्ट्रेशन करवाने गयी थी. जब बजरंग दल के कहने पर पुलिस ने उसे नारी निकेतन और उसके पति को जेल भेज दिया था. 

8 दिन नारी निकेतन में गुजारने के बाद अब पिंकी अपनी ससुराल आ गयी है. मजिस्ट्रेट को उसने सोमवार को बयान दिया था कि वो बालिग है और उसने राशीद के साथ आप अपनी खुशी से शादी की है. उसके बयान को सुनने के बाद मजिस्‍ट्रेट ने उसे अपने पति के साथ रहने की इजाजत दे दी है.लड़की ने कहा कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है. 24 जुलाई को हमने निकाह किया है. ISBT आजाद कॉलोनी में मेरा निकाह हुआ.मैने अपनी मर्जी से निकाह किया है 22 साल की हूं. अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूं.

बताते चले कि पिंकी देहरादून में नौकरी करती थी जहां उसकी दोस्ती राशीद से हो गयी. उसका कहना है कि एक साल की दोस्ती के बाद उसने 24 जुलाई को निकाह कर लिया. 6 दिसंबर को शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने वो गयी थी. जहां बजरंग दल वालों ने उसे पकड़ लिया.

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