"इंग्लिश सीखें" : ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शराब विक्रेता ने लगाया पोस्‍टर, अब चुकाना होगा जुर्माना

अधिकारियों ने बताया कि शराब विक्रेता ने बुरहानपुर जिले के नाचनखेड़ा में अपनी दुकान के पास एक पोस्‍टर लगाया था जिस पर लिखा था, "दिनदाहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें." इसके नीचे नीचे एक तीर से शराब की दुकान की ओर इशारा किया गया था.

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बुरहानपुर (मध्य प्रदेश):

अपने व्‍यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कईं बार दुकानदार क्रिएटिविटी का सहारा लेते हैं, हालांकि मध्‍य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में बिक्री बढ़ाने के लिए क्रिएटिविटी का सहारा एक शराब विक्रेता को महंगा पड़ा है और इसके लिए उस  पर 10 हजार रुपये की राशि का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल, शराब विक्रेता ने शराब पीने के बाद लोगों द्वारा खुद को अभिव्‍यक्‍त करने और अधिक बोलने की सामान्‍य प्रवृत्ति को लक्षित किया था. हालांकि प्रशासन को यह पसंद नहीं आया और शराब विक्रेता पर जुर्माना लगाया गया है. 

अधिकारियों ने कहा कि दुकान के मालिक ने बुरहानपुर जिले के नाचनखेड़ा में अपनी दुकान के पास एक पोस्‍टर लगाया था जिस पर लिखा था, "दिनदाहाड़े इंग्लिश बोलना सीखें." इसके साथ ही एक तीर का निशाना लगाया था, जो शराब की दुकान की ओर इशारा कर रहा था. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो गई पोस्‍टर की तस्‍वीर 

अभी तक यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि पोस्‍टर ने दुकानदार की बिक्री में इजाफा किया या नहीं. हालांकि इस पोस्‍टर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद हंसी और आलोचना जैसे सुर साथ-साथ सुने गए. 

एक अधिकारी ने बताया कि यह दृश्य शनिवार को जिला प्रशासन तक भी पहुंच गया. बुरहानपुर की जिला कलेक्टर भव्या मित्तल ने कहा कि उन्होंने आबकारी विभाग को शराब विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके बाद आबकारी अधिकारियों ने दुकान के लाइसेंसधारी को नोटिस दिया. 

अपनी सफाई में शराब की दुकान के मालिक ने यह कहा 

दुकान के मालिक ने अपने जवाब में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि यह उसकी दुकान से 40-50 फीट की दूरी पर किसी अन्य व्यक्ति की निजी जमीन पर लगाया गया था. 

उन्होंने यह भी दावा किया कि किसी अन्य व्यक्ति ने साजिश के तहत यह पोस्‍टर लगाया है. हालांकि उनके स्पष्टीकरण से अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा. 

एक अधिकारी ने बताया कि उनके जवाब को असंतोषजनक बताते हुए अधिकारियों ने शराब लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. 

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