हरियाणा में रियायतों के साथ 5 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, यूनिवर्सिटी कैम्पस खोलने की इजाजत 

राज्य सरकार ने सभी प्रोडक्शन यूनिट, कल-कारखानों को खोलने के आदेश दिए हैं लेकिन वहां कोविड प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है. धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्ति के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.

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हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने रविवार को लाकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किए हैं.
चंडीगढ़:

हरियाणा (Haryana) में रियायतों के साथ 5 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है लेकिन राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी कैम्पस खोलने की मंजूरी दे दी है. महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटीज में फिलहाल रिसर्च स्कॉलर को ही आने की इजाजत दी है. इसके अलावा लैब में प्रैक्टिकल के लिए भी छात्र-छात्राओं को भी आने के अनुमति दी गई है. 

हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने रविवार को लॉकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किए हैं. नए दिशा- निर्देशों के मुताबिक शिक्षक सिर्फ उन विद्यार्थियों की क्लास ले सकेंगे, जिनके पढ़ाई में कुछ डाउट्स (संशय) हैं. आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को लिए 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. सरकार ने स्वीमिंग पुल और स्पा को भी खोलने की इजाजत नहीं दी है.

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सरकार ने खेल स्टेडियमों में अब आउटडोर गेम्स की इजाजत दे दी है. स्टेडियम पहले ही खोल दिए गए थे. राज्य में दुकानों के खुलने का समय अब सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया गया है, जबकि मॉल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक की गई है. रेस्टोरेंट और बार को बी सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है. जिम को भी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.

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राज्य सरकार ने सभी प्रोडक्शन यूनिट, कल-कारखानों को खोलने के आदेश दिए हैं लेकिन वहां कोविड प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है. धार्मिक स्थलों को एक समय में 50 व्यक्ति के साथ खोलने की इजाजत दी गई है. हरियाणा में सभी कॉरपोरेट आफिस पूरी हाजिरी के साथ खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन किसी भी शादी-समारोह में 50 लोगों को ही शामिल होने की इजजात दी गई है. हालांकि, बरात लाने या ले जाने पर रोक रहेगी.

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