दिल्‍ली में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ा, जानें क्‍या रहेगा बंद, क्‍या चालू, बाहर निकलने की किन्‍हें होगी छूट..

केजरीवाल ने कहा 'देश के सभी मुख्यमंत्रियों को कल मैंने चिट्ठी लिखी है अगर आपके यहां ऑक्सीजन की कोई संभावना हो तो हमें बताइए.कुछ राज्यों के साथ बातचीत शुरू हुई है जब कोई सकारात्मक नतीजे आएंगे तो आपको बताऊंगा.'

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्ली:

कोरोना के मामलों में उछाल के बीच देश की राजधानी दिल्‍ली में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ाने का ऐलान किया गया है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कान्‍फ्रेंस में यह ऐलान करते हुए कहा कि दिल्‍ली में अब अगले सोमवार यानी यानी तीन मई को सुबह पांच बजे तक दिल्‍ली में यह लॉकडाउन बढ़ाया गया है. सीएम ने कहा कि कोरोना की मौजूदा स्थिति में लॉकडाउन ही विकल्‍प है हालांकि उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि आने वाले कुछ दिनों में अफरातफरी का आलम ठीक हो जाना चाहिए. 

दिल्‍ली सरकार ने लॉकडाउन को एक हफ्ते बढ़ाने का औपचारिक आदेश जारी कर‍ दिया है. जारी किए गए आदेश में  दिल्ली सरकार ने कुछ नई छूट देने का भी फैसला किया है. कोरियर सर्विस, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर वाटर, प्यूरीफायर रिपेयर जैसी सेवाएं देने वाले सेल्फ एंप्लॉयड व्यक्ति, बच्चों की पढ़ाई की किताबों की दुकान और बिजली के पंखे की दुकान के लिए यह छूट ई-पास के साथ दी गई है 

. जानते है कि लॉकडाउन के दौरान कौन सी सेवाएं रहेंगी चालू और उन्‍हें रहेगी छूट..  

- लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के दफ्तर खुले रहेंगे लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा.

- दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और सभी प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे, केवल जरूरी सामान और सेवाओं से जुड़े हुए दिल्ली सरकार के दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर या प्रतिष्ठान खुलेंगे.

- मेट्रो और बसें 50% क्षमता के साथ चलती रहेंगी लेकिन इसमें यात्रा वही लोग कर सकेंगे जो लॉकडाउन के दौरान कहीं आने जाने के लिए अनुमति प्राप्त कर चुके हैं.

- प्राइवेट मेडिकल शॉप जैसे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल से जुड़े हुए अन्य लोगों को अपना आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी.

- गर्भवती महिलाओं या मरीजों को अपना पहचान पत्र या डॉक्टर की प्रिसक्रिप्शन जा मेडिकल पेपर दिखा कर आने जाने की छूट होगी.

- कोई व्यक्ति टीका लगवाने जाना चाहता है या टेस्ट करवाने जाना चाहता है तो उसको अपना पहचान पत्र दिखाकर जाने की छूट होगी.

- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डा की तरफ जाने वाले या वहां से आने वाले लोगों को वैध टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी.

- इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को अपना आई कार्ड दिखाना होगा.

-जिन छात्रों की परीक्षा है उनको एडमिट कार्ड दिखाना होगा और जो स्टाफ परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है उसको अपना आई कार्ड दिखाना होगा.

- राज्य के अंदर या राज्य के बाहर आने जाने वाले ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं होगी.

-जरूरी सामान जैसे फल-सब्जी, दूध दवा आदि से जुड़े दुकानदारों को ईपास बनवाना होगा.

-धार्मिक स्थान खोल सकते हैं लेकिन श्रद्धालुओं को इजाजत नहीं होगी.

-शादी में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे लोगों को शादी का कार्ड दिखाना होगा.

-अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.

-शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शिक्षण संस्थान, सिनेमा, रेस्टोरेंट और बार, ऑडिटोरियम असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट और वाटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डन, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, जिम, स्पा, बार्बर शॉप, सलून बंद रहेंगे.

-स्टेडियम में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम आयोजित किया जा सकेगा लेकिन बिना दर्शकों के.


-सभी तरह की सामाजिक/ राजनीतिक/ खेल/ एंटरटेनमेंट/ अकादमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ त्योहार संबंधी जमावड़ा पर रोक रहेगी.

-शादी के बारे में दिल्ली सरकार ने अपने औपचारिक आदेश में कहा है 'शादी संबंधित मूवमेंट के लिए (अधिकतम 50 लोग का जमावड़ा) लोगों को शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखानी होगीण्‍ 'इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको शादी का कार्ड पुलिसवालों को दिखाना होगा.

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