दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी का नियम अधिसूचित, कल से होंगे लागू

देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलिवरी की इजाजत देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अब शुक्रवार से राजधानी में शराब के विक्रेता होम डिलिवरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
नई दिल्ली:

देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलिवरी की इजाजत देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अब शुक्रवार से राजधानी में शराब के विक्रेता होम डिलिवरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे. 

1 जून को दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शरा‍ब की होम डिलिवरी की इजाजत देगी. राष्ट्रीय राजधानी में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले आबकारी नियमों में संशोधन के बाद यह घोषणा की गई.

हालांकि लोग शुक्रवार से दिल्ली में शराब के ऑर्डर नहीं दे सकेंगे, कम से कम फिलहाल तो नहीं. प्रक्रिया के अनुसार शुक्रवार से विक्रेता होम डिलिवरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे.

2010 की आबकारी नीति में भी शराब की होम डिलीवरी का प्रावधान था, लेकिन अनुरोध केवल फैक्स या ईमेल के माध्यम से किया जा सकता था. हालांकि, यह कभी अमल में नहीं आ सका.

अनलॉकिंग की प्रक्रिया से गुजर रही राजधानी में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा दिया गया था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से ही हटाया जाएगा.

छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, ओडिशा ऐसे राज्यों में शामिल हैं जहां शराब की होम डिलिवरी की इजाजत है.

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में शराब की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ के दृश्य सामने आने के बाद राज्यों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए शराब की होम डिलीवरी पर विचार करने की सलाह दी थी.

Advertisement
Featured Video Of The Day
Maharashtra Train Accident Update: सामने से आ रही थी ट्रेन और... कैसे कूद गए लोग? | City Center
Topics mentioned in this article