PAN को आधार से लिंक कराने की अंतिम समयसीमा नजदीक, नहीं किया तो देना होगा जुर्माना

Aadhaar-PAN Card Linking : इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में नई धारा 234एच के तहत नया प्रावधान किया गया है कि पैन से आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में अब किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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PAN Card-Aadhaar Linking Last Date: पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख नजदीक
नई दिल्ली:

अभी तक आपने PAN को अपने आधार कार्ड (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो फटाफट पहले ये काम कर लीजिए, क्योंकि PAN से आधार नंबर को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर को है. यह अंतिम समयसीमा खत्म होने के 20 दिन ही बचे हैं. अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं हुआ, तो अब उस पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना होगा. साथ ही एलआईसी, म्यूचुअल फंड जैसी कई चीजों में समस्या आ सकती है. 30 सितंबर के पहले ये काम नहीं कराया तो जुर्माना भरना पड़ेगा.

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इससे पहले, केंद्र सरकार ने कई बार आधार से PAN को लिंक करने की मियाद बढ़ाई है, लेकिन अब ऐसा न होने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान लाया गया है. वहीं, कार्डहोल्डर के पैन को अवैध भी घोषित कर दिया जाएगा. इससे आपको बैंक खातों से लेकर पेंशन तक नई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी तब संभव नहीं हो पाएगा.

गौरतलब है कि पिछले मंगलवार (23 मार्च, 2021) को लोकसभा में फाइनेंस बिल, 2021 पास किया गया था, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में नई धारा 234एच के तहत नया प्रावधान किया गया है कि PAN से आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में अब किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा उस व्यक्ति का PAN अवैध घोषित होने की वजह से जो दिक्कतें होंगी. 

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ध्यान रहे, इनकम टैक्स की धारा 139एए(2) में कहा गया है कि हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई, 2017 को PAN कार्ड था, या वह आधार कार्ड बनवाने के योग्य था, उसे PAN को आधार से लिंक करना होगा. वहीं, जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें अपने रिटर्न फाइल और PAN अलॉटमेंट के फॉर्म में अपना आधार नंबर टैक्स अधिकारियों को देना अनिवार्य है. सरकार ने पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की समयसीमा पहले भी कई बार बढ़ाई है. करीब 90 फीसदी लोग अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं. लेकिन अभी भी यह 100 फीसदी तक नहीं पहुंच पा रहा है.

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