बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) ने बुधवार को तीस हजारी जिला अदालत परिसर में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में कथित संलिप्तता के लिए वकील मनीष शर्मा का वकालत करने का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. उत्तरी दिल्ली स्थित अदालत परिसर में गोलीबारी की घटना से वकील, वादी और वहां मौजूद अन्य लोग सकते में आ गए थे. शर्मा द्वारा गोली चलाये जाने के दौरान लोग बचाव के लिए इधर-उधर भाग रहे थे.
पुलिस ने कहा कि अदालत परिसर में गोलियां चलाई गईं और इस घटना में कथित रूप से वकीलों के दो समूह शामिल थे.
बीसीडी द्वारा शर्मा को जारी पत्र में कहा गया है कि घटना के वायरल वीडियो का स्वत: संज्ञान लिया गया है, जिसमें शर्मा अन्य वकीलों के साथ गाली-गलौच कर रहे थे और हवा में गोली चला रहे थे.
बीसीडी ने कहा, "कथित वीडियो में आप स्पष्ट पहचान में आ रहे हैं, वहीं अन्य संलिप्त वकीलों की पहचान की जा रही है, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके. आपका वकील होते हुए हिंसा करना और वह भी अदालत परिसर के भीतर ऐसा करना अत्यंत निंदनीय है और पूरी तरह कदाचार है."
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इसमें कहा गया है कि तीस हजारी अदालत के दिल्ली बार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्मा का वकालत का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.
गौरतलब है कि दिल्ली के तीस हजारी अदालत परिसर में बुधवार को दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी. पुलिस का कहना है कि गोलीबारी की इस घटना में कथित रूप से वकीलों के दो समूह शामिल थे. पुलिस के मुताबिक, इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.
पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा, "तीस हजारी अदालत में बुधवार को अपराह्न करीब 1:35 बजे गोलीबारी की घटना हुई. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि पदाधिकारियों सहित वकीलों के दो समूहों ने कथित रूप से हवा में गोलियां चलाईं. घटना में कोई घायल नहीं हुआ है."