- कोर्ट ने IRCTC केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला सुनाया
- लालू यादव पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) लगाई गई है
- अदालत ने कहा कि CBI ने सबूतों की चेन पेश की और प्रथम दृष्टया लालू को होटलों के हस्तांतरण की पूरी जानकारी थी
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव एंड फैमिली को आईआरसीटीसी मामले में बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला सुनाया है. आईआरसीटीसी मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120 बी और 420 आईपीसी के तहत ट्रायल चलेगा. लालू यादव पर प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) लगाई गई है. अदालत ने लालू यादव से पूछा- क्या आप अपना अपराध मानते हैं? इस पर लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मनाने से इनकार किया. कहा- मुकदमे का सामना करेंगे.
कोर्ट ने लालू और तेजस्वी को आज क्या-क्या सुनाया?
सीबीआई ने सबूतों की चेन पेश की: लालू यादव आज व्हील चेयर पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे. उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे. कोर्ट परिसर खचाखच भरा हुआ था. मामले की सुनवाई शुरू हुई और जज ने आदेश पढ़ना शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीबीआई ने सबूतों की चेन पेश की है, कोर्ट आरोप तय करने जा रहा है.
लालू परिवार को फायदा हुआ: राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई ने सबूतों की चेन पेश की है, कोर्ट आरोप तय करने जा रहा है. इस मामले में सीधे-सीधे नजर आ रहा है कि लालू परिवार को फायदा हुआ था.
लालू यादव पता था: अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सामने आता है कि लालू यादव को बीएनआर होटलों के हस्तांतरण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी. मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे. ऐसा नहीं है कि उनसे छिपाकर कुछ किया गया है.
प्लॉट का मूल्यांकन कम किया गया: कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पेश सबूतों के आधार पर यह साफ नजर आ रहा है कि बिक्री के लिए उपलब्ध सभी प्लॉट का मूल्यांकन कम किया गया था और जब कंपनी को हिस्सेदारी सौंपी गई, तो ये सभी लालू, राबड़ी और तेजस्वी के हाथों में आ गए.
क्या आप अपना अपराध मानते हैं: अदालत ने लालू यादव से पूछा- क्या आप अपना अपराध मानते हैं? इस पर लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मनाने से इनकार किया. कहा- मुकदमे का सामना करेंगे.
आईपीसी की इन धाराओं में चलेगा केस: आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए है, उनमें IPC 420, IPC 120B शामिल हैं. प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) सिर्फ लालू यादव पर लगी है.
यह मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे. आरोप है कि रेलवे के खानपान से जुड़े ठेके आईआरसीटीसी के तहत कुछ निजी कंपनियों को दिए गए थे और इसके बदले में लालू परिवार को जमीनों के रूप में फायदा पहुंचाया गया. सीबीआई ने इस केस में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू परिवार समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही निर्धारित की जाएगी और अब इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है.