लखीमपुमर खीरी : छेडखानी में हुए असफल तो लड़की को धरदार हथियार से मार डाला, गांव में सांप्रदायिक तनाव

लखीमपुर खीरी (Lakhimpumar Kheri) जिले के भीरा थाना क्षेत्र के एक गांव में दो युवकों द्वारा छेड़खानी (Teasing) में असफल होने पर कथित तौर धारदार हथियार से किए गए हमले में घायल 20 वर्षीय एक युवती की शुक्रवार को मौत हो गई,

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पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
लखीमपुर खीरी:

लखीमपुर खीरी (Lakhimpumar Kheri) जिले के भीरा थाना क्षेत्र के एक गांव में दो युवकों द्वारा छेड़खानी (Teasing) में असफल होने पर कथित तौर धारदार हथियार से किए गए हमले में घायल 20 वर्षीय एक युवती की शुक्रवार को मौत हो गई, जिसके बाद से पूरे गांव में संप्रदायिक तनाव (Communal Tension) की स्थिति पैदा हो गई. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि युवती 12 सितंबर को कथित तौर पर दो मुस्लिम युवकों द्वारा धारदार हथियार से किए गए हमले में घायल हो गई थी. पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को महिला को अस्‍पताल से छुटटी दे दी गयी थी बाद में घर में उसकी मौत हो गयी.

पुलिस ने कहा कि पीड़िता के परिवार द्वारा महिला से कथित छेड़खानी की शिकायत किए जाने के बाद भी गौर नहीं करने के आरोप में एक पुलिस चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है.
खीरी पुलिस ने शनिवार को जारी एक प्रेस बयान में बताया कि मामले में पुलिस जांच और युवती की मौत के बाद मूल प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता(भादंसं) की धारा 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और धारा 304 (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) जोड़ी गई है.

बयान के मुताबिक शुक्रवार को युवती की मौत के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.' पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर परिवार के सदस्यों के वीडियो आने के बाद उसे प्राथमिकी में ‘छेड़छाड़' करने की जानकारी मिली. उन्होंने बताया कि ‘‘ सोशल मीडिया के जरिये शनिवार को संज्ञान में आया कि परिवार के सदस्यों ने उनके द्वारा की गई शिकायत में कथित बदलाव का आरोप लगाया है जिसके बाद संबंधित पुलिस चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया.''

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पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह को सौंपी गई है. मृतका की मां और बड़े भाई ने शुक्रवार को दो (मुस्लिम) युवकों पर छेड़खानी के प्रयास में विफल रहने के बाद महिला पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया था. पुलिस ने बताया कि मां की शिकायत पर 12 सितंबर को भादंसं की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत दोनों युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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इस बीच, परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों के विरोध के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक गोला राजेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने गांव पहुंचकर नाराज ग्रामीणों को प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए शांत कराया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बातचीत के बाद अधिकारियों ने परिवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए राजी किया. पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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