कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस: हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की कैविएट

कैविएट में मुस्लिम पक्ष द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिंगल बेंच की फैसले के खिलाफ अगर कोई याचिका दाखिल होती है तो पहले उनको सुने बिना कोई फैसला पारित न किए जाने कि की गई है मांग. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)

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लखनऊ:

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का मामला. इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष की वादों की पोषणीयता को लेकर याचिकाओं पर दिए गए फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की कैविएट. सूट नंबर 4 के मुख्यावादी श्री कृष्णजन्म भूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि वाद के मुख्यवादी अध्यक्ष सिद्धपीठ मां शाकुंभरी पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पाण्डेय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की कैविएट.

कैविएट में मुस्लिम पक्ष द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिंगल बेंच की फैसले के खिलाफ अगर कोई याचिका दाखिल होती है तो पहले उनको सुने बिना कोई फैसला पारित न किए जाने कि की गई है मांग. सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है कैविएट.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर 15 याचिकाओं पर 1 अगस्त को हिंदू पक्ष के पक्ष में सुनाया है फैसला. मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं के खिलाफ सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत दाखिल की थी अर्ज़ी. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए अर्ज़ी कर दी है खारिज.

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