दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में 9 लोगों को दोषी ठहराया है. अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्ति एक अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे जिसका उद्देश्य हिंदू समुदाय के व्यक्तियों की संपत्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना था. यह मामला दंगों के दौरान गोकुलपुरी इलाके में दंगे, आगजनी और तोड़फोड़ से जुड़ा है. कोर्ट ने मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद शोएब उर्फ छुटवा, शाहरुख, राशिद उर्फ राजा, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल को दोषी करार दिया.
राशिद उर्फ मोनू के खिलाफ दंगा, चोरी, आगजनी कर उपद्रव करने, संपत्तियों को आग लगाकर नष्ट करने और अवैध जमावड़े से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान, सीसीटीवी कैमरों, सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज और सार्वजनिक गवाहों की मदद से अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास किया गया।
जांच अधिकारी (IO) को पता चला कि आरोपी व्यक्ति वर्तमान मामले की घटना में शामिल थे, जैसे कि मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्मद फैसल और राशिद को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. आईओ ने आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ की अनुमति प्राप्त की और उनसे पूछताछ के बाद, आईओ ने उन्हें औपचारिक रूप से वर्तमान मामले में गिरफ्तार कर लिया.
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