ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्रकैद, दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के कत्ल में सजा

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषी करार दिए गए ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

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  • दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है
  • ताहिर हुसैन पर दंगों में हिंसा भड़काने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था
  • कोर्ट ने ताहिर हुसैन को आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास के मामलों में दोषी ठहराया है
नई दिल्ली:

दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या के दोषी ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये दंगे हुए थे और इसी दौरान आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा का कत्ल हो गया था. इस मर्डर केस में ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इन लोगों को पहले ही दोषी ठहरा दिया था, लेकिन आज सजा का ऐलान हुआ है. इस मामले मे कडकडूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं मे दोषी करार दिया था. इस मामले में सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत अन्य दोषियों को मौत की सज़ा देने की मांग किया था. आईबी अधिकारी अकिंत शर्मा का शव एक नाले से बरामद किया गया था.

इस मामले में सजा का ऐलान करते हुए जज ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर घटना थी. उन्होंने कहा कि अंकित शर्मा की बुरी तरह से हत्या की गई , उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गई थी. कोर्ट ने कहा कि यह घटना समाज को झकझोर देने वाली थी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह पूरी घटना हुई उसने समाज को सोचने पर मजबूर किया. अदालत ने कहा कि अपराध को अंजाम देने का तरीका अत्यंत क्रूर था. जज ने कहा कि अंकित शर्मा पर हुआ हमला इतना भीषण और निर्मम था कि पीड़ित की मौत के बाद भी उसका शव दोषी घसीटकर चांद बाग ले गए और उसे नाले में फेंक दिया.

ताहिर हुसैन के अलावा कौन से हैं अन्य 4 दोषी, जिन्हें मिली उम्रकैद

इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच को जमीन पर देखने के लिए ट्रायल कोर्ट के जज खुद पहुंचे थे. ताहिर हुसैन के अलावा जिन अन्य 4 लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई है, उनमें अनस, नाजिम, कासिम और जावेद शामिल हैं. ताहिर हुसैन को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वह दिल्ली दंगों के दौरान गलियों में गैंग को लेकर घूम रहा था और बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था.

91 गवाहों की लिस्ट दिल्ली पुलिस ने अदालत को दी थी

अंकित शर्मा के परिवार की इस फैसले के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. कहा यह भी जा रहा है कि अंकित शर्मा का परिवार इसलिए मीडिया में बाइट देने से बच रहा है क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा का खतरा है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 91 गवाहों की सूची अदालत में सौंपी थी. इन लोगों में से ही कई ने बताया था कि ताहिर हुसैन और उसके साथियों को उन्होंने नाले में अंकित शर्मा का शव फेंकते हुए देखा था. अंकित शर्मा की जब हत्या हुई थी, वह घर की जरूरत का कोई सामान लेने निकले थे. लेकिन लौटे नहीं और फिर कई दिनों के बाद उनका शव चांद बाग नाले से मिला था. उनके शरीर पर कई दर्जन चोटों के निशान थे.

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