"न्याय मिल गया": मुख्तार अंसारी की मौत पर बोलीं दिवंगत BJP विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी

अप्रैल 2023 में एमपी एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का दोषी ठहराया था और उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.

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यूपी के माफिया सरगना से नेता बने मुख्तार अंसारी ने विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की थी.
वाराणसी:

उत्तर प्रदेश के माफिया सरगना मुख्तार अंसारी ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की थी. अंसारी की गुरुवार हार्टअटैक से मौत हो गई. दिवंगत कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने शुक्रवार को कहा कि गैंगस्टर से नेता बने व्यक्ति की मौत के साथ 'न्याय मिल गया.' मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में मौत हो गई.

अलका राय ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "मैं क्या कह सकती हूं? यह सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद है. मैं न्याय के लिए उनसे प्रार्थना करती थी और आज न्याय मिल गया है."

उन्होंने कहा कि उनके पति की हत्या के बाद उन्होंने कभी होली नहीं मनाई. उन्होंने कहा कि, "घटना (हत्या) के बाद हमने कभी होली नहीं मनाई. मुझे लगा कि आज हमारे लिए होली है. देखने के लिए क्या है? यह उन बच्चों के लिए खुशी का दिन है जो अनाथ हो गए थे. एक अपराधी धरती से उठ गया." 

विरोधी दलों की ओर से मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा, ''यह गलत बात है.'' हालांकि अंसारी के बेटे ने दावा किया है कि उसके पिता को खाने में "जहर" दिया गया था.

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कहा, "अब पूरा देश सब जानता है... दो दिन पहले मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया... हमने पहले भी कहा था और आज भी हम धीमा जहर देने के आरोप के बारे में यही कहेंगे. 19 मार्च को उन्हें डिनर में जहर दिया गया था. हम न्यायपालिका का रुख करेंगे, हमें उस पर पूरा भरोसा है..." 

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बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को कहा कि मुख्तार अंसारी की जेल में मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की 'उच्च स्तरीय जांच' की जरूरत है ताकि उनकी मौत से जुड़े तथ्य सामने आ सकें.

मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''मुख़्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनकी उच्च-स्तरीय जांच जरूरी, ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सकें. ऐसे में उनके परिवार का दुःखी होना स्वाभाविक. कुदरत उन्हें इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे.''

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अप्रैल 2023 में एमपी एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का दोषी ठहराया था और उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. सन 1990 में हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित एक मामले में उसे इसी साल 13 मार्च को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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