हत्या के मामले में फैसला सुनाने के बाद न्यायधीश को धमकी, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और दो हिरासत में हैं. जांच जारी है और उनके बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
फाइल फोटो
अलप्पुझा:

केरल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या मामले में फैसला सुनाने के बाद मावेलिक्कारा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को कथित तौर पर विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर धमकी दिए जाने के सिलसिले में पुलिस ने अभी तक चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को जानकारी दी. केरल पुलिस ने मावेलिक्कारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम वीजी श्रीदेवी को ऑनलाइन दी जा रही धमकियों को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और दो हिरासत में हैं. जांच जारी है और उनके बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी. अलाप्पुझा जिला पुलिस प्रमुख ने एक विज्ञप्ति में कहा कि कुल पांच मामले दर्ज किए गए हैं और चार मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें कहा गया है, 'अलाप्पुझा दक्षिण पुलिस थाना में चार और पुन्नपरा पुलिस थाना में एक मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम नियुक्त की गई.'

केरल की एक अदालत ने दिसंबर 2021 में अलप्पुझा जिले में भाजपा की ओबीसी शाखा के नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े 15 लोगों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई. इसके कुछ ही देर बाद न्यायाधीश को अपशब्द भरे संदेश सोशल मीडिया मंचों पर सामने आने लगे.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में सभी आरोपियों को मौत की सजा देना 'पूरी तरह उचित' है. श्रीनिवासन की 19 दिसंबर, 2021 को उनके परिवार के सामने पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उनके घर में बेरहमी से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Delhi Assembly Elections: 'BJP किसी को भी Ticket दे, Okhla में खिलेगा 'कमल'- Dheer Singh Bidhuri
Topics mentioned in this article