धनबाद में जज की हत्या मामला : सीबीआई को पूरी चैट सौंपने को तैयार हुआ WhatsApp

सिब्बल ने कहा कि व्हाट्सऐप धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के राज को उजागर करने के लिए जो भी मदद आवश्यक होगी वह देने को तैयार है. उन्होंने कहा कि इसके लिए संबद्ध व्हाट्सऐप चैट का विवरण भी जांच एजेंसी को साझा किया जायेगा.

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अदालत में CBI ने बताया कि इस मामले में अनुसंधान जारी है और कुछ नए साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है.
रांची:

झारखंड के धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की सुबह की सैर के समय पिछले वर्ष जुलाई में आटो से टक्कर मारकर की गयी हत्या के मामले को सुलझाने के लिए व्हाट्सऐप कंपनी मामले से जुड़े व्हाट्सऐप चैट का पूरा विवरण जांच एजेंसी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को देने को तैयार हो गयी है. झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डा. रविरंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ को आज व्हाट्सऐप की ओर से पेश उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह जानकारी दी.

सिब्बल ने कहा कि व्हाट्सऐप धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या के राज को उजागर करने के लिए जो भी मदद आवश्यक होगी वह देने को तैयार है. उन्होंने कहा कि इसके लिए संबद्ध व्हाट्सऐप चैट का विवरण भी जांच एजेंसी को साझा किया जायेगा. मामले की सुनवाई के दौरान पिछले सप्ताह जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि हत्या के इस मामले में उसे एक महत्वपूर्ण व्हाट्सऐप चैट का पता चला है लेकिन व्हाट्सऐप कंपनी निजता की बात कहकर उसका विवरण देने को तैयार नहीं है, लिहाजा उसे यह विवरण देने के निर्देश दिये जायें.

इस मामले की पिछली सप्ताह हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया था कि जांच में एक शख्स से व्हाट्सऐप में चैट किए जाने की बात सामने आयी है. उसने बताया कि इस चौटिंग का ब्योरा जांच के लिए जरूरी है. उच्च न्यायालय से इससे संबंधित आंकड़े (डाटा) उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था. इस पर उच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप के इंडिया हेड को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

अदालत में सीबीआई ने बताया कि इस मामले में अनुसंधान जारी है और कुछ नए साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है. उसने कहा कि इसी सिलसिले में व्हाट्सऐप बातचीत का ब्योरा मांगा गया था और ब्यौरा मिलने के बाद जांच में और तेजी आएगी. सीबीआई ने बताया कि इस मामले की जांच एजेंसी की एक नयी टीम कर रही है इसलिए उसे थोड़ा और समय दिया जाए. इस मामले में सीबीआई पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित करते हुए सीबीआई को मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

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धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की पिछले वर्ष जुलाई में मृत्यु हो गयी थी. मृत्यु के बाद उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और उच्च न्यायालय प्रति सप्ताह इसकी सुनवायी कर रहा है और इसकी निगरानी कर रहा है. सीबीआई हर सप्ताह अदालत को सीलबंद लिफाफे में प्रगति रिपोर्ट पेश कर रही है. न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत पिछले वर्ष 28 जुलाई को सुबह की सैर के दौरान एक ऑटो के टक्कर मारने से हुई थी.

राज्य सरकार ने इस घटना की सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी जिसके बाद सीबीआई ने पूरे मामले की जांच प्रारंभ कर दी थी लेकिन अब तक इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता का पता नहीं चल सका है. यद्यपि सीबीआई ने आटो चालक और उसके सहयोगी लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था लेकिन अब तक उनसे हत्या के पीछे के कारण को नहीं उगलवाया जा सका है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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