अदाणी समूह मानहानि मामले में पत्रकार रवि नायर दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) ने शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रवि नायर ने AEL और अदाणी समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे और मानहानिकारक बयान वाले ट्वीट प्रकाशित और प्रसारित किए थे.

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गांधीनगर:

अदाणी समूह मानहानि मामले में कोर्ट ने पत्रकार रवि नायर को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने रवि नायर को एक साल के जेल की सजा सुनाई है, साथ ही उनपर जुर्माना भी लगाया है.  रवि नायर के खिलाफ अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) ने मानहानि का केस दायर किया था. जिसमें मंगलवार को गांधीनगर के मानसा स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पत्रकार रवि नायर को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाया और उन्हें एक साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई.

दरअसल अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) ने शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रवि नायर ने AEL और अदाणी समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे और मानहानिकारक बयान वाले ट्वीट प्रकाशित और प्रसारित किए थे.

AEL ने तर्क दिया कि विवादित ट्वीट निष्पक्ष टिप्पणी या वैध आलोचना नहीं थे, बल्कि जनता और निवेशकों की नजर में कंपनी की विश्वसनीयता को कम करने के लिए किए गए थे.

इस मामले में चली विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि AEL ने अपना मामला सफलतापूर्वक साबित कर दिया है. जिसके बाद रवि नायर को आपराधिक मानहानि का दोषी पाया. अदालत ने रवि नायर को दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. फिलहाल रवि नायर से टिप्पणी के लिए कोई संपर्क नहीं हो सका है. 
 

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(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

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Journalist Ravi Nair
Gandhinagar Court