जिया खान आत्महत्या मामले में अंतिम फैसला 28 अप्रैल को आने की उम्मीद

जिया खान 3 जून, 2013 को जुहू स्थित अपने घर में मृत पाई गई थीे. बाद में पुलिस ने छह पन्नों के एक पत्र के आधार पर अभिनेता सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया था.

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जिया खान 3 जून, 2013 को जुहू स्थित अपने घर में मृत पाई गई थीे.
मुंबई:

बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान के आत्महत्या मामले में करीब दस साल बाद सीबीआई की एक विशेष अदालत 28 अप्रैल को अपना फैसला सुना सकती है. सीबीआई के विशेष जज एएस सैय्यद ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनीं और मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

जिया (25), एक अमेरिकी नागरिक है जो तीन जून, 2013 को जुहू स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी. बाद में पुलिस ने छह पन्नों के एक पत्र के आधार पर अभिनेता सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया था. पत्र के अनुसार, पंचोली के खिलाफ कथित तौर पर अभिनेत्री को 'आत्महत्या के लिए उकसाने' का मामला दर्ज किया गया था.

हालांकि, इस मामले को 2021 में एक विशेष सीबीआई अदालत को सौंप दिया गया था. अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह जिया की मां राबिया खान ने अदालत को बताया कि उनका मानना ​​है कि यह हत्या का मामला है न कि आत्महत्या का. बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले साल मामले की नए सिरे से जांच की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

अपनी गवाही के दौरान राबिया ने सीबीआई अदालत को बताया था कि सूरज जिया के साथ दुर्व्यवहार करता था. उन्होंने कहा था कि न तो पुलिस और न ही सीबीआई 'कानूनी सबूत' इकट्ठा कर यह साबित कर पाई कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की थी. सूरज की ओर से पेश हुए प्रशांत पाटिल ने कहा, हमने सूरज पंचोली बनाम सीबीआई के मामले में आज (बृहस्पतिवार) को तथ्यों के साथ-साथ गुण-दोष पर अंतिम दलीलें पूरी कीं.

उन्होंने कहा, 'हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों पर भरोसा करते हैं कि कैसे वर्तमान मामला आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आता है. अब इस मामले का अंतिम निर्णय (28 अप्रैल को) होगा.' इस मामले में सूरज पंचोली जमानत पर बाहर हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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