झारखंड में लॉकडाउन एक हफ्ते (Jharkhand Lockdown extended ) के लिए और बढ़ा दिया गया है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पहले से लागू प्रतिबंध अब 10 जून तक जारी रहेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकारी की बैठक में यह फैसला लिया गया है.बैठक में तय किया गया कि इस बार राज्य के 15 जिलों में सभी तरह की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर दो बजे तक खोली जाएंगी. रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो सहित नौ जिलों में दुकानें पहले की तरह बंद रहेंगी.शादी विवाह समारोह में मात्र 11 लोगों की उपस्थिति की शर्त बरकरार रखी गई है.
नियमों के अनुसार, अंतर जिला और जिले के अंदर ( बस सेवा पर रोक जारी रहेगी) अब ई-पास की अनिवार्यता खत्म होगी. ज्यादा संक्रमण वाले बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, रांची, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ जिले में कपड़ा, कास्मेटिक, ज्वेलरी और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी. कम संक्रमण वाले 15 जिलों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाजत होगी.सभी जिलों में सभी दुकानें (दवा दुकान को छोड़कर) अपराहन दो बजे तक ही खुलेंगी. वही इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी.
झारखंड में मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, 24 घंटे में कोरोना से 14 और लोगों की मौत हुई. राज्य में इस संक्रमण से मृतकों की कुल संख्या 4991 तक पहुंच गई. झारखंड में कोरोना के 831 नये केस दर्ज हुए हैं.कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 337774 हो गई.
पूरी सतर्कता बरती जाएगी- सोरेन
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर है कि राज्य में संक्रमण की दर और कोरोना से होनेवाली मौत की दर में लगातार गिरावट आ रही है. हालांकि, अभी भी पूरी सतर्कता बरती जाएगी. फिलहाल परिस्थियों का आकलन करने के बाद राज्य के सभी 24 जिलों को दो श्रेणियों में बांटकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में शर्तों के साथ कुछ रियायत देने का निर्णय लिया गया है. एक सप्ताह के बाद परिस्थितियों का आकलन करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पर आगे फैसला होगा.
ऐसी रियायतें मिलेंगी
ज्यादा संक्रमण वाले 9 जिले- बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, रांची, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, कास्मेटिक, ज्वेलरी और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी. वहीं अन्य 15 जिलों में कुछ शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है.
कई पाबंदियां कायम
इन सभी 24 जिलों में सभी दुकानें (दवा दुकान को छोड़कर) अपराहन दो बजे तक ही खुली रहेंगी. वहीं किसी भी जिले में मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें नहीं खुलेंगी. इसके अलावा स्विमिंग पूल, पार्क जिम, मेला, प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सैलून,आदि पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी .