नूंह हिंसा मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक मामन खान को मिली अंतरिम जमानत

फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान इंजीनियर को अदालत ने आगामी 18 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी

Advertisement
Read Time: 6 mins
कांग्रेस विधायक मामन खान (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:

जिला कारागार सलंबा जेल में पिछले 15 सितंबर से नूंह हिंसा मामले (Nuh violence case) में जेल में बंद फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस (Congress) के विधायक मामन खान इंजीनियर (Maman Khan Engineer) को मंगलवार को वकीलों की दलीलों के बाद आगामी 18 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिल गई. मामन खान को रेगुलर बेल के लिए कोर्ट में आना होगा. 

विधायक मामन खान इंजीनियर के वकीलों के मुताबिक पुलिस ने कोर्ट में कहा कि खान का मोबाइल डेटा जांच के लिए भेजा गया है. उसकी रिपोर्ट आने में तकरीबन सप्ताह भर का समय लग सकता है. 

जमानत मिलने के बाद अब खान के वकील उनको जेल से रिहा कराने की कोशिशों में जुट गए हैं. उम्मीद यही की जा रही है कि आज शाम सात बजे के बाद कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर जेल से बाहर आ जाएंगे. हालांकि अभी उन्हें महज अंतरिम जमानत दी गई है. भले ही कांग्रेस विधायक खान को अंतरिम जमानत मिली हो, लेकिन उनके समर्थकों से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता तक इस फैसले के बाद भारी उत्साहित हैं. 

खान को दो मुकदमों में शनिवार को जमानत मिली थी

आपको बता दें कि मामन खान इंजीनियर को लेकर भाजपा लगातार निशाना साध रही थी कि नूंह हिंसा को उकसाने में उनका अहम रोल है. नगीना थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 137, 148, 149, 150 में उनसे पूछताछ की गई. दो मुकदमों में पहले ही बीते शनिवार को उनको जमानत मिल गई थी और दो मुकदमों में मंगलवार को सुनवाई हुई. 

मंगलवार को सुबह करीब 11:30 बजे दोनों पक्षों के वकील कोर्ट में पहुंचे और आधे घंटे से अधिक समय बहस हुई. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और दोपहर बाद चार बजे फैसला सुनाने की बात कही. करीब 5:15 बजे के आसपास एडीजे अजय शर्मा की अदालत का फैसला आया. इसमें मामन खान इंजीनियर को नियमित जमानत देने के बजाय अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया गया.

Featured Video Of The Day
UK General Election 2024: क्या हिन्दू मूल की छवि ने Rishi Sunak को नुक़सान पहुंचाया? | NDTV India
Topics mentioned in this article