झारखंड में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' के नाम से लागू लॉकडाउन में छूट देते हुए एक जुलाई से रविवार को छोड़कर सभी दूकानों को रात्रि आठ बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है. इसके अलावा सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां को भी राज्य में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने तथा राज्य के भीतर बसों के परिचालन की अनुमति दी गई है. झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति में आये सुधार को देखते हुए अगले आदेश तक तमाम छूटें देने की घोषणा की गयी है.
इसके तहत सभी दूकानों, सिनेमा हॉल, जिम, रेस्तरां, पार्क, बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक भवन आदि को एक जुलाई से रात्रि आठ बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गयी है. उन्होंने बताया कि कोरोना की कड़ी को तोड़ने के उद्देश्य से सिर्फ शनिवार की रात्रि आठ बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक पूर्व की तरह लॉकडाउन रखा गया है, जिसमें दवा की दूकानों एवं दूध की दूकानों को खोलने की छूट दी गयी है. राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब पहली जुलाई की सुबह छह बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान पहले से लागू अन्य प्रतिबंध जारी रहेंगे.
राज्य में ई-पास को लेकर एक जून को जारी पुराने दिशानिर्देश में भी परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत पूरे राज्य के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म कर दी गयी है लेकिन अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई-पास अनिवार्य होंगे. कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी जो तमाम छूटों के साथ अब अगले आदेश तक जारी रहेगा. बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है अतः उन्होंने अनलॉक-चार में दी गयी छूटों के दौरान लोगों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते रहने की अपील की.
नये अनलॉक के दौरान जो रियायतें जारी रहेंगी वह इस प्रकार हैं-
1. सभी जिलों में सभी दुकानें रात आठ बजे तक खुल सकेंगी.
2. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
3. शनिवार की शाम आठ बजे से सोमवार के सुबह छह बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे.
4. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे.
5. स्टेडियम, जिम और पार्क खुल सकेंगे.
6. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
7. आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
8. 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
9. बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.
10. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
11. जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
12. राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई. अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.
13. सार्वजनिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं.
14. भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.
15. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
16. निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)