सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान हुए रिहा, लोगों से की शांति की अपील

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शुक्रवार (12 मई) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने के लिए कहा. इसके साथ ही पाक चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को आपको (इमरान खान) मानना होगा.

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इस्लामाबाद:

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट (Pakistan Supreme Court) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार दे दिया है. अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था. इमरान भ्रष्टाचार के कई मामलों में जमानत लेने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे, तभी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने उन्हें कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया था. पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को फौरन रिहा करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद इमरान खान ने लोगों से शांति की अपील की है.


सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त लहजे में कहा है कि अदालत के परिसर से इमरान की गिरफ्तारी डिस्ग्रेसफुल- यानी अपमानजनक है. अदालत ने NAB से कहा, "हाईकोर्ट या किसी भी अदालत से किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते." चीफ जस्टिस ने इमरान खान से कहा- 'हम आपको रिहा करने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हिंसा हुई, आपको उसकी निंदा करनी होगी.'

12 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे इमरान 
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को शुक्रवार (12 मई) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने के लिए कहा. इसके साथ ही पाक चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को आपको (इमरान खान) मानना होगा. रिहाई के बाद इमरान ने कहा- 'रिमांड में मुझे डंडों से मारा गया और मुझे हाईकोर्ट से अगवा किया गया था.'

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NAB को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एनएबी (NAB) को फटकार लगाई. तीन जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान माना कि एनएबी (NAB) ने कोर्ट का अपमान किया. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को अदालत परिसर से गिरफ्तार करने पर सवाल उठाया. इसके साथ ही कोर्ट (एससी) ने गुरुवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को एक घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया. कोर्ट में पेश होने के बाद चीफ जस्टिस ने पीटीआई चीफ की रिहाई का आदेश जारी किया. 
 

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राष्ट्रपति ने गिरफ्तारी के तरीके में उठाए थे सवाल
सुप्रीम कोर्ट के अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) को चिट्ठी लिखकर इमरान खान की गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई थी. राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने पीएम को लिखी चिट्ठी में कहा कि जिस तरीके से इमरान खान को अदालत परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया, उससे मुल्क की इमेज खराब हुई है. अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान का माखौल (मज़ाक) बनाया जा रहा है.

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शहबाज शरीफ सरकार ने SC के फैसले पर उठाए सवाल
उधर, शहबाज शरीफ सरकार की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. मरियम औरंगजेब ने कहा- 'सुप्रीम कोर्ट एक दहशतगर्द को शह दे रहा है. 9 तारीख को इमरान की गिरफ्तारी के बाद एक साजिश के तहत हिंसा फैलाई गई. फौज पर हमले किए गए. इस्लामाबाद हाईकोर्ट और खुद नेशनल अकाउंटेबिलिटी की अदालत कह चुकी है कि गिरफ्तारी कानूनी तरीके से की गई. ऐसे में सिर्फ 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के पेट में दर्द उठना समझ से बाहर है.'

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हिंसक प्रदर्शन में PTI के कई नेता गिरफ्तार
वहीं, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़काने के आरोप में PTI लीडर फवाद चौधरी को देर रात और शाह महमूद कुरैशी को गुरुवार सुबह अरेस्ट कर लिया गया. पुलिस ने अब तक इमरान की पार्टी के करीब 1900 नेता-कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है. समाचार एजेंसी ANI की जानकारी के मुताबिक, 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 290 लोग जख्मी हो गए हैं. पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच सिंध प्रांत को छोड़कर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आर्मी तैनात कर दी गई है.

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