ज्ञानवापी परिसर में बंद पड़े तहखानों के सर्वे पर 2 नवंबर को सुनवाई, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष पर लगाया जुर्माना

मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए अदालत से आज और समय मांगा, जिस पर अदालत ने 100 रुपये का अर्थदंड लगा दिया.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
वाराणसी (उप्र):

उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक जिला अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बंद पड़े दो तहखानों के सर्वेक्षण के आलोक में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख मुकर्रर की है. इसके साथ ही, अदालत ने मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा समय पर आपत्ति प्रस्तुत न कर पाने के लिये अदालत ने मुस्लिम पक्ष पर 100 रुपये का अर्थदंड लगाया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पांडेय ने बताया, ''हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने इससे पहले अदालत में ज्ञानवापी परिसर में बंद पड़े तहखानों के सर्वेक्षण की अपील की थी. अदालत ने मुस्लिम पक्ष को इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया था.'

उन्होंने बताया कि मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए अदालत से आज और समय मांगा, जिस पर अदालत ने 100 रुपये का अर्थदंड लगा दिया.

महेंद्र पांडेय ने बताया कि हिन्दू पक्ष की एक याचिकाकर्ता राखी सिंह के अधिवक्ता ने ज्ञानवापी परिसर में मिले लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को सुरक्षित रखने की अदालत से मांग के लिए प्रार्थना पत्र दिया है. अदालत ने इन दोनों मामलों पर सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख तय की है.

Featured Video Of The Day
Syed Suhail | Ajit Pawar Plane Crash: Sunetra Pawar बनेंगी डिप्टी CM! | Bharat Ki Baat Batata Hoon
Topics mentioned in this article