हरियाणा में शराब का सेवन, खरीद-बिक्री की उम्र घटी, अब 21 साल के लोग भी पी सकेंगे शराब

हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 यहां राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है.कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
हरियाणा सरकार ने शराब बेचने की उम्र घटाई
चंडीगढ़:

हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल करने का रास्ता साफ कर दिया है. इस संबंध में हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 यहां राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया. 

हरियाणा में बालक से कुकर्म करने के मामले में चार दोषियों को 20-20 साल की जेल

विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है. इसके अलावा, आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था. इसमें कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं
 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Maharashtra Politics: मिट गई उद्धव और राज ठाकरे के बीच की दूरियां?
Topics mentioned in this article